छोटे किराना दुकानदार यह उत्पाद नहीं बेच पाएंगे
रायपुर. Tobacco ban जिला प्रशासन ने कोरोना रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिले मेंं गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू उत्पादों पर रोक लगा दी है। छोटे किराना दुकानदार यह उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। कलेक्टर डॉ.एस.भारतीदासन ने इसका आदेश जारी कर नगर निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा खाद्य औषधि प्रशासन बिक्री पर भी निगरानी रखेगी।
थूक नहीं पाएंगे गुटाखा
प्रतिबंध की वजह है कि लोग गुटाखा खाने के बाद कहीं भी थूक नहीं पाएंगे। गुटाखा पर बैन (Tobacco ban) के साथ ही कहीं पर भी थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है। गुटखा उत्पादों पर बैन लॉकडाउन अवधि और उसके बाद भी एहतियातन जारी रहेगा।
धारा 188 के तहत कार्रवाई
यदि किसी ने आदेश का उल्लघंन किया तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने एवं सजा का प्रावधान है।
इसलिए जारी किया निर्देश
प्रदेश में जो कोरोना पॉजीटिव मिल रहे हैं, उनमें इसके लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उक्त पॉजीटिव की संख्या कहीं से भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि जिसमें लक्षण नहीं दिख रहे वह इधर-उधर घूमता मिले।
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जब कोई व्यक्ति गुटखा खाकर या अन्य पदार्थ खाकर यहां-वहां थूकता है तो मुंह से ये वायरस बाहर आ जाता है। फिर इसके संक्रमण में आने वालों के मरीज में तब्दील होने की संभावना बढ़ जाती है।