कलेक्टर ने जारी किया निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत राजधानी रायपुर में कोरोना (CORONA INFECTION) का ग्राफ बढ़ता देखकर शादियों में अतिथियों को बुलाने की गाइड लाइन तय कर दी है। दोनों पक्षों से अधिकतम रिश्तेदारों को मिलाकर 200 अतिथी शादी में शामिल हो सकेंगे।
जिला प्रशासन (CORONA INFECTION) से मिली जानकारी के अनुसार यदि संख्या बढ़ेगी तो बाराती और घराती दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। शादियों की निगरानी की जा सके, इसलिए जिला प्रशासन ने निगरानी दल का गठन सोमवार को किया है। यह दल शादियों में निगरानी करेगा और अतिथियों की संख्या अधिक होने पर पुलिस की मदद से कार्रवाई करेगा।
अनुमति की जरूरत नहीं
शादियां (CORONA INFECTION) करने के लिए अब आम नागरिकों को जिला प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। शादी समरोह में कोविड गाइड लाइन का पालन करने का निर्देश अधिकारियों ने जिलेवासियों को दिया है। नियमों को तोडऩे पर कार्रवाई की जाएगी,एेसा अधिकारियों ने दावा किया है। शादी समारोह में अब वीडियोग्राफी कराना जरूरी होगा।