रायपुर. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (Supreme Court Order) का छत्तीसगढ़ जेल के अधिकारियों ने पालन करना शुरु कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कारण जेलों में बंद कैदियों को जमानत में नियमानुसार छोड़ने का निर्देश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (Supreme Court Order) पर, ‘ हाईकोर्ट न्यायधीश के निर्देश में बनी कमेटी ने 7 अप्रैल तक प्रदेश की जेलों से जमानत पर छोड़ा है।’ 30 अप्रैल तक जमानत में छूटे बंदियों को राहत है। 30 अप्रैल के बाद नियमानुसार न्यायालय या जेल अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ेगा।
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प्रदेश में जेल और कैदियों की संख्या
- 5 केंद्रीय जेल
- 2 जिला जेल
- 16 उप जेल
- जेल की आवासीय क्षमता 12 हजार 823
- 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में 17 हजार 131 बंदी उपस्थित
इस शर्त पर छोड़ा गया कैदियों को
जेल मुख्यायल से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के जेलों में बंद, 427 कैदियों को 3 माह से कम अवधि की अंतरिम जमानत पर। 742 कैदियों को तीन माह से अधिक की अंतरिम जमानत पर। 262 कैदियों को पैरोल पर।
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46 कैदियों को सजा पूरी करने पर विभिन्न जेलों से छोड़ा गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु, जेलों से कैदियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया था। इन कैदियों को कुछ शर्तों के अधीन, अंतरिम जमानत और पैरोल पर छोड़ा गया है।