केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को 6 बिंदुओं में जारी की गाइड लाइन
नई दिल्ली. Relief in lockdown अब अगल-अलग राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घर जा पाएंगे। जो सभी बीते 35 दिन से लॉक डाउन में कैद हो कर रह गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था करेगी।
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गृह मंत्रालय ने बुधवार को छह बिंदुओ में गाइडलाइन (Relief in lockdown) जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक कैसे सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचा सकती हैं। इस फैसले से राज्यों में फंसे करीब 14 लाख मजदूरों, छात्रों, मेहमानों और पर्यटकों को राहत मिलेगी।
6 प्वाइंट की गाइडलाइन
- राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजे जाने के लिए नोडल अथॉरिटी बनाए।
- यह अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों से कॉडीनेट करके फंसे हुए लोगों को भेजने और वापस बुलाने का काम करेगी।
- यही अथॉरिटी फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएगी।
- जहां अधिक संख्या में लोग फंसे हुए है, उन्हें राज्य सरकारें चाहें तो खुद छूट दे सकतीं हैं।
- फंसे हुए लोगों की मेडिकल जांच करने के बाद यदि लक्षण नहीं मिले तब अनुमति दी जाएगी।
- जिन बसों से लोगों को छोड़ा जाएगा उन्हें पहले सैनिटाइज कराया जाएगा
- बसों में लोगों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा।
- राज्य सरकारें बसों का रूट खुद तय करेंगी।
- घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी।
- सभी को 14 दिनों का होम क्वारैंटाइन में रहना होगा।
- फंसे लोगों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा।
पहले भी मिल चुकी है छूट
केंद्र सरकार ने दोबार और गाइडलाइन (Relief in lockdown) जारी की जा चुकी है। जिसमें टेक्सटाइल, निर्माण, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे 15 बड़े औद्योगों को छूट दी है। कृषि कार्य, ग्रॉसरी की दुकानें खोलने, फल-सब्जी बेचने वाले, इलेक्ट्रीशियन-मैकेनिक को भी छूट मिली है। एक दिन पहले ही अस्पताल, क्लीनिक खोलने की छूट मिली है।