EMI समय पर नहीं देने पर खराब नहीं होगा सिविल स्कोर
दिल्ली. कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गर्वनर शक्तिकांत दास ने बैंक से लोन लेने वाले कर्जदारों को राहत दी है। RBI गर्वनर ने सभी बैंको, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को टर्म लोन की किस्त तीन माह तक टालने को कहा है। RBI गर्वनर ने सभी बैंको, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को किस्त के भुगतान पर मोरैटोरियम देने की अनुमति दी है।
कर्जदारों को होगा फायदा
फाइनेंस सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने मोरैटोरियम का मतलब समझाते हुए कहा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लिया हुआ है। वह 3 महीने तक EMI देने की स्थिति में नहीं है।
RBI की इस नई व्यवस्था से उसे 3 माह तक किस्त नहीं चुकाने पर किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं लगेगी। उसका सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगा। मोरैटोरियम होने से लोन प्रक्रिया तय समयावधी से 3 माह के लिए बढ़ जाएगी।
RBI की इस पहल से EMI भरने वाले करोड़ो कर्जदारों को राहत मिलेगी। हालांकि, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लोन के रीपेमेंट के 3महीने की मोरैटोरियम पॉलिसी के लिए बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी।