शराब दुकानों को भी खोलन पर रोक
रायपुर. प्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन (New guidelines) दर 1 मई से जारी हो सकती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने पुरानी गाइडलाइन के जारी करने लिए 31 अप्रैल का समय तय किया था। अब फिर से 28 अप्रैल तक रजिस्ट्री कार्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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इससे साफ है कि अगले एक माह तक और पुरानी गाइडलाइन (Old guidelines) दर पर ही जमीन की खरीदी बिक्री की जाएगी। हालांकि जब तक कारोना संक्रण की संभावना बनी हुई है, तो बार-बार कार्यालय शुरू करने की तारीख बढ़ाई जा रही है।
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प्रदेश में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की तैयारी विभाग ने लेकिन संक्रमण फैलने के एहतियात को देखते हुए फिर 28 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।
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22 अप्रैल से खुलने थे कार्यालय
इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 21 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किया गया था। अब आगामी 28 अप्रैल तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।
शराब दुकान भी 28 तक बंद
14 अप्रैल को आदेश जारी कर शराब दुकान को 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया था। अब 28 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश राज्य शासन ने जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पहले राज्य सरकार ने जो शराब दुकान, बार, क्लब और रेस्टोरेंट को बंद रखने की मियाद 21 अप्रैल तक बढ़ायी थी।
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सेंट्रल की गाइडलाइन (Central guidelines) ने साफ कर दिया है कि फिलहाल 3 मई तक इनमें से किसी भी चीजों पर फिलहाल कोई राहत देने की गुंजाईश नहीं है। राज्य सरकार ने इससे पहले 14 अप्रैल को आदेश जारी कर शराब दुकान को 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया था।
और आगे बढ सकती है तारिख
इससे पहले शराब दुकानों को पहले 31 मार्च और फिर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन पीरियड में बंद रखने का आदेश दिया था। बाद में 14 अप्रैल से बढ़ाकर उसे 21 अप्रैल अब 28 अप्रैल (lockdown) तक बढ़ा दिया गया है, अब उसे और आगे तीन मई तक भी बढ़ाने की संभावना है।