घर से बेवजह बाहर निकलने पर होगी FIR
रायपुर. राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 22 जुलाई 2020 से दिनांक 28 जुलाई 2020 रात्रि 12:00 बजे तक तक पूर्णत: लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है।
लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की यातायात पूर्णता बंद रहेंगे केवल आवश्यक सेवाएं एवं कर्मचारी ही बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलते समय शासकीय कर्मचारियों की लॉकडाउन (Lockdown) और कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा।
लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान राशन की दुकान सब्जी दूध तथा अन्य आवश्यक जरूरी सेवाओं के लिए सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। दूध के लिए शाम 5 से 6 :30 तृक भी अनुमति है। निर्धारित समय के बाद रोड पर घूमने वालों के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन का राजधानी में सख्ती से पालन हो इसलिए मंगलवार को रायपुर कलेक्टर और एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश जारी किया है।