30 जून तक के लिए मोहलत
रायपुर. Lockdown effect लॉकडाउन में भी बगैर फिटनेस व परमिट के वाहन सड़कों में चलते रहेंगे। इसके लिए शासन ने रियायत दी है। जिसके अनुसार वाहन मालिक अंतिम मोहलत समाप्त खत्म हो चुकी थी। 30 जून तक गाडिय़ों का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट से लेकर लाइसेंस के लिए समय बढा दिया गया है।
यह भी पढ़े: SindhiaWrote A Letter: सिंधिया ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर की मांग, कांग्रेस ने कसा तंज
कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन (Lockdown effect) में आरटीओ कार्यालय बंद हुए तो दो पहिया वाहनों समेत सभी तरह के वाहनों काम अटक गए हैं। इसलिए पंजीयन,परमिट से लेकर लाइसेंस एवं फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए डेट आगे बढ़ाने का लिया निर्णय लिया है।
इसलिए मिली छूट
लॉकडाउन के दौरान (Lockdown effect) यदि आप अपनी गाड़ी का फिटनेस नहीं करा सके हैं, टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं या फिर आपके लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने 30 जून तक के लिए मोहलत दी है।
यह है आदेश
आदेश के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस के लिए जिसकी अवधि एक फरवरी से लेकर 30 जून की अवधि में समाप्त हो रही है। इन दस्तावेजों को 30 जून तक बनवा सकेंगे।
विभाग द्वारा लॉकडाउन के लिए (Lockdown effect) वाहनों का अप्रयोग मानते हुए वाहन स्वामियों से लॉकडाउन खुलने के बाद ही किसी प्रकार का टैक्स लिया जाएगा।
यह भी पढ़े: Help In lockdown: बेटा और बहू ने बढ़ाया मदद करने के लिए हाथ
इस संबंध में रायपुर आरटीओ सैशाभ साहू का कहना है कि 30 जून तक के लिए छूट दी गई है। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस के लिए जिसकी अवधि एक फरवरी से लेकर ३० जून तक एक्सपायर होने वालों बिना अतिरिक्त चार्ज के नवीनीकरण किया जाएगा।