वकील उत्तम पांडये ने याचिका की दायर
बिलासपुर.छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल व विधि सचिव रमेश कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ हाई कोर्ट में न्यायालयीन अवमानना की याचिका (Contempt petition filed) वकील उत्तम पांडेय ने दायर की है। वकील व याचिकाकर्ता पांडेय ने कहा है, कि दोनों आला अधिकारियों सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का उल्लंघन करने के साथ हाईकोर्ट के निर्देशों अवेहलना की है। याचिका के अनुसार राज्य निर्माण के बाद से आजतक प्रदेश में शासकीय वकीलों की नियुक्ति को लेकर कोई मापदंड नहीं बनाया गया है। नियुक्ति में मनमर्जी चलाई जा रही है।
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नियमों की अवेहलना कर लॉ अफसरों की नियुक्ति
वकील उत्तम पांडेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर (Contempt petition filed) करके महाधिवक्ता कार्यालय में लॉ अफसरों की नियुक्ति पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ एक लॉ अफसर की नियुक्ति पर भी सवालिया निशान उठाया था।
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मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा था। डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को लॉ अफसरों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का पालन करते हुए जरुरी मापदंड बनाने का निर्देश भी दिए थे।
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डिवीजन बेंच की नोटिस के बाद राज्य शासन ने महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ विधि अधिकारी की नियुक्ति रद कर दी थी। लंबी अवधि के बाद भी हाईकोर्ट के निर्देशों का शासन स्तर पर पालन नहीं होने पर वकील उत्तम पांडेय ने मंगलवार को हाईकोर्ट ने चीफ सेकेट्रीऔर विधि सचवि के खिलाफ अवमानना याचिका (Contempt petition filed) दायर की है।
ये है आरोप
- पूरी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की जाती है।
- लॉ अफसरों की नियुक्ति के लिए कोई मापदंड तय नहीं किया गया है।
- नियुक्ति में लॉ मैन्युअल का भी पालन नहीं किया जा रहा है।
- महाधिवक्ता कार्यालय में ऐसे वकीलों की नियुक्ति कर दी गई है जो निर्धारित मापदंड को भी पूरा नहीं करते हैं।
- लॉ अफसरों के लिए वकीलों को 7 वर्ष का प्रैक्टिस जरूरी है। नियम का भी पालन नहीं किया जा रहा है।