रायपुर . कांकेर के पखांजुर में शराब के लिए गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। इसमें भाजपा के दो नेता का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने BJP leader भाजपा मंडल अध्यक्ष व महामंत्री को सरेआम शराब पीते पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया और थाना प्रभारी को गड्ढे में ढकेल दिया।
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काफी देर तक गाली-गलौच भी होती रही।इस पूरे मामले में पखांजूर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्यामल मंडल, बांदे मंडल महामंत्री उत्तम देवनाथ BJP leader व महुआ शराब विक्रेता विप्लव राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ये धक्का-मुक्की चल रही थी, तभी कुछ लोगों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया और फिर यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब पुलिस से जोर-आजमाइश पर पिटाई की बात समझ में आई तो आरोपी BJP leader छोड़ देने की मिन्नतें भी करते दिखाई दिए। फिलहाल, पखांजुर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
नहीं खुलेंगे मदिरालय
दौरान मदिरालय नहीं खोले जाएंगे। इसे लेकर हाईकोर्ट (bilaspur high court) ने फरमान जारी किया है। दरअसल हाईकोर्ट में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन द्वारा गठित समिति को निरस्त करने का आदेश दिया।
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बता दें कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता ममता शर्मा ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शराब दुकान खोले जाने के लिए कमेटी गठित किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी शराब दुकानें खुलती है तो वहीं काफी भीड़ होने की वजह से कोरोना वायरस ज्यादा लोगों में फैल सकता है। लिहाजा लॉकडाउन तक शराब दुकानों को बंद रखा जाए।
कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में शराब दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया है, ऐसे में कमेटी अपने आप निर्योग्य हो चुकी है। मामले पर फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है।