17 मई या आगामी आदेश तक रहेगी लागू
रायपुर. Big breaking कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जिल में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए जारी किया गया है।
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कलेक्टर ने (Bigbreaking) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लाक डाउन की अवधि 17 मई या आगामी आदेश तक के लिए आदेश जारी किया है।
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उन्होंने इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी (Bigbreaking) आदेशों के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है। कलेक्टर एव जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।
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इससे पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसी (Bigbreaking) प्रकार इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव और शारीरिक दूरी के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
होगी कार्रवाई
इन आदेशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा उल्लंघन (Bigbreaking) नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियत्रण के लिए जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 कि धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है ।