नई दिल्ली. कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी (Corona global epidemic) के दौरान मेडिकल टीम पर हो रहे लगातार हमलों को सरकार ने बेहद संजीदगी से लिया है। इसे लेकर अब मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान एक अध्यादेश लाया गया। इस जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
इसके तहत 3 महीने से लेकर 7 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही बड़े जुर्माने का भी प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है।
2 लाख तक जुर्माना
इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई की जाएगी।
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